Car Dealer से Car Insurance Buy करना जरूरी नहीं होता

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IRDAI के दिशा निर्देशों के अनुसार पॉलिसी होल्डर अपनी मर्जी से कहीं से भी Car Insurance Policy खरीद सकता है। कार डीलर अक्सर Car खरीदने पर ग्राहक को उनसे ही Car Insurance खरीदने के लिए कहते हैं। अगर Car Dealer आपको अच्छी insurance company की पॉलिसी दे रहा है तो आप वह खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहे तो अपनी मर्जी की कंपनी से भी Car Insurance Policy buy कर सकते हैं। डीलर आपको मजबूर नहीं कर सकता है। 

वाहन (कार, मोटरसाइकिल, कमर्शियल वाहन इत्यादि) खरीदने के बाद, आपका वाहन डीलर आपको मोटर बीमा पॉलिसी खरीदने के लिए कहता है और ज्यादातर डीलर यह कहते हैं कि बीमा के बिना वह गाड़ी नहीं दे सकते।

आपकी जानकारी के लिए वह सही कहते हैं लेकिन Two Wheeler या Car Insurance Policy किस कंपनी से खरीदना है वह इसके लिए आपको मजबूर नहीं कर सकते। उससे पूछें, वह कौन-सी बीमा कंपनी की पॉलिसी बेच रहा है?

यदि आप उस बीमा कंपनी की सेवाओं को (आपके वाहन डीलर द्वारा पेश की गई) पसंद करते हैं तो आप मोटर बीमा खरीद सकते हैं अन्यथा आपको किसी अन्य बीमाकर्ता से मोटर बीमा खरीदने का अधिकार है।

आपका वाहन डीलर आपको उसके द्वारा तय की गई कंपनी से मोटर बीमा खरीदने के लिए मजबूर नहीं कर सकता; यदि वह ऐसा कर रहा है तो सहायता प्राप्त करने के लिए भारत में IRDAI (हेल्पलाइन नंबर 155255 और 1800-4254-732) जैसे संबंधित प्राधिकारी से संपर्क करें।