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क्या दो बीमा कंपनियों से हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम मिल सकता है

Last Updated: 30/07/2020 · By: सुनील कुमार

मेडिक्लेम पॉलिसी का मकसद दुर्घटना या बीमारी की वजह से होने वाले खर्चे की भरपाई करना होता है या इंश्योर्ड की मृत्यु की स्थिति में नॉमिनी को सम इंश्योर्ड देना होता है। बीमा विशेषज्ञों के द्वारा किसी को भी दो बीमा कंपनियों से हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने का सुझाव नहीं दिया जाता है। क्योंकि आमतौर पर एक समय पर दो बीमा कंपनियों से हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम नहीं लिया जा सकता।

लेकिन कुछ निर्धारित स्थितियां होती है जिनमें ऐसा किया जा सकता है। तो आज के इस पोस्ट में हम यही देखेंगे कि किन स्थितियों में हम दो बीमा कंपनियों से हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम ले सकते हैं और किन स्थितियों में ऐसा नहीं किया जा सकता। और साथ ही में हम इस विषय से संबंधित कुछ आम पूछे जाने वाले सवाल और जवाब भी देखेंगे।

दो बीमा कंपनियों से हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम

किन स्थितियों में दो बीमा कंपनियों से हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम लिया जा सकता है?

दुर्घटना या बीमारी की वजह से अस्पताल में होने वाले इलाज का खर्चा जब एक पॉलिसी के सम इंश्योर्ड से बढ़ जाता है तो बाकी की बची रकम के लिए दूसरी पॉलिसी से क्लेम लिया जा सकता है।

चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं मान लीजिए जॉन के पास दो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है। एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम का सम इंश्योर्ड 5 लाख है और दूसरी का 3 लाख। अभी बीमारी की वजह से जॉन को हॉस्पिटल में दाखिल होना पड़ा। अभी जैसे कि जॉन के पास दो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है तो पहले तो जॉन के पास यह अधिकार है कि वह किस हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी से क्लेम लेना चाहेगा।

स्वभाविक है कि वह 5 लाख वाली पॉलिसी से दावा करेगा। अब अस्पताल में पूरे इलाज का खर्चा 7 लाख बना है। लेकिन जिस हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी से उसने क्लेम किया है उसका अधिकतम सम इंश्योर्ड 5 लाख है तो अभी बाकी की बचती रकम के लिए जॉन दूसरी कंपनी से क्लेम राशि लेने के लिए उत्तरदाई बन जाता है।

यहां पर ध्यान दें कि जितना इलाज का खर्चा हुआ है उतने के लिए ही क्लेम किया जा सकता है।

पढ़ें: आसानी से हेल्थ इन्शुरन्स क्लेम लेने के लिए उपयोगी टिप्स

कब दो बीमा कंपनियों से हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम नहीं लिया जा सकता?

बीमाधारक की मृत्यु की स्थिति में अगर पॉलिसी में डेथ बेनिफिट है तो नॉमिनी सिर्फ एक पॉलिसी से ही दावा ले सकता है। दो बीमा कंपनियों से हेल्थ इंश्योरेंस डेथ बेनिफिट नहीं लिए जा सकते।

इसे भी हम उदाहरण दे समझ सकते हैं जैसे कि ऊपर दी उदाहरण में जॉन के पास दो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है और मान लीजिए उन पॉलिसियों में उसने अपनी पत्नी को नॉमिनी रखा है। अभी किसी कारणवश जॉन की मृत्यु हो जाती है और उस मृत्यु की घटना को पॉलिसी द्वारा कवर किया जाता है।

तो इस स्थिति में जॉन की पत्नी जो कि नॉमिनी है इंश्योरेंस क्लेम कर सकती है। लेकिन वह एक ही पॉलिसी से फायदा ले सकती है। यह उस पर निर्भर करता है कि वह 5 लाख वाली पॉलिसी से क्लेम करना चाहती है या 3 लाख वाली से।

पढ़ें: बीमा कंपनी इन्शुरन्स क्लेम देने से मना करे तो क्या करें?

दो बीमा कंपनियों से हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम से संबंधित कुछ पूछे जाने वाले सवाल और जवाब

क्या नियमों के मुताबिक दो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीओं से क्लेम लिया जा सकता है?

जी हां। ऐसा किया जा सकता है। लेकिन जैसे कि ऊपर बताया गया है कि क्लेम क्षतिपूर्ति तक ही सीमित रहता है।

क्या बीमाधारक की मृत्यु की स्थिति में दोनों पॉलिसियों से मृत्यु लाभ किए जा सकते हैं?

नहीं, ऐसा नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में नॉमिनी के पास जैसे कि ऊपर बताया गया है यह अधिकार होता है कि वह किस पॉलिसी से मृत्यु लाभ लेना चाहता है। लेकिन नियमों के मुताबिक वह दोनों से ऐसे लाभ प्राप्त नहीं कर सकता।

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Category: बीमा

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